Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) 2007 में कृषि और संबद्ध सेवाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक छत्र योजना के रूप में शुरू की गई थी। यह योजना राज्यों को कृषि और संबद्ध सेवाओं में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने कृषि और संबद्ध सेवाओं में धीमी वृद्धि से चिंतित होकर इस योजना को शुरू किया।
पहले इस योजना को 100% केंद्रीय सहायता के साथ राज्य योजना योजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में लागू किया गया था। 2015-16 से, केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में फंडिंग पैटर्न में बदलाव किया गया है।
1 नवंबर 2017 को सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को नए रूप में संशोधित करके इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया जिससे राज्यों को कृषि में निवेश बढ़ाने और अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सके।
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य:
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य खेती को आर्थिक गतिविधि के मुख्य स्रोत के रूप में विकसित करना है। कुछ उद्देश्यों में ये भी शामिल हैं:
- कृषि-बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से कृषि-व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ जोखिम कम करके किसानों के प्रयासों को मजबूत करना।
- सभी राज्यों को उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजना बनाने में स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करना।
- उत्पादकता को प्रोत्साहित करके और मूल्य श्रृंखला से जुड़े उत्पादन मॉडल को बढ़ावा देकर उनकी आय बढ़ाने में किसानों की मदद करना।
- मशरूम की खेती, एकीकृत खेती, फूलों की खेती आदि के माध्यम से आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर किसानों के जोखिम को कम करना।
- विभिन्न कौशल विकास, innovation और कृषि-व्यवसाय मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना।
योजना के अंतर्गत शामिल संबद्ध क्षेत्रों की सूची:
RKVY- रफ्तार में देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें शामिल हैं:
- फसल की खेती और बागवानी
- पशुपालन और मत्स्य पालन
- डेयरी विकास, कृषि अनुसंधान और शिक्षा
- वानिकी और वन्यजीव
- वृक्षारोपण और Agricultural marketing
- खाद्य भंडारण
- मृदा और जल संरक्षण
- कृषि वित्तीय संस्थान, अन्य कृषि कार्यक्रम और सहयोग।
Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) योजना का महत्व:
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्यों को काफी लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करके कृषि में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। यह योजना कृषि राज्य के घरेलू उत्पाद को बढ़ाने और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने में सफल रही है ।
आRKVY योजना के कुछ उपयोगी महत्व इस प्रकार हैं:
- भारत के सभी राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अधिक आवंटन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- RKVY बाजार की सुविधा प्रदान करके किसानों के प्रयासों को मजबूत करने के साथ-साथ कृषि के विकास के लिए आवश्यक फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को बनाने में मदद करता है।
- यह पूरे देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
Rashtriya Krishi Vikas Yojana Eligibility Criteria:
यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो राज्यों को अनुदान के रूप में धन प्रदान करती है। भारत में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं, बशर्ते वे इस राशि का उपयोग अपने राज्य में कृषि के सुधार और विकास के लिए करें।
राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह किसानों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों पर एक समानुपातिक राशि खर्च करे। कृषि विभाग द्वारा एक विशेष अवधि के लिए धन के इच्छित उपयोग को उजागर करते हुए एक विस्तृत योजना तैयार की जानी चाहिए।
योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ
Agripreneurship Orientation
10,000 रुपये प्रति माह के वेतन के साथ 2 महीने का एक orientation प्रदान किया जाता है।
R-ABI इनक्यूबेटीज की सीड स्टेज फंडिंग
25 लाख रुपये तक की फंडिंग (85% अनुदान है और 15% इनक्यूबेटी का योगदान है)। यह R-ABI के सभी Incubates को प्रदान किया जाएगा। ये Incubates भारतीय स्टार्ट-अप होने चाहिए और R-ABI में कम से कम दो महीने के निवास के साथ भारत में पंजीकृत कानूनी इकाई होनी चाहिए।
Pre-Seed Stage Funding
5 लाख तक का अनुदान (90% अनुदान है, और 10% इनक्यूबेटर से योगदान है)। RKVY-रफ़्तार 60:40 के अनुपात में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाना जारी रहेगा, अर्थात, भारत सरकार और राज्य का हिस्सा, क्रमशः पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के मामले में साझा पैटर्न 90:10 है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, केंद्रीय हिस्से के रूप में अनुदान 100% है।